नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम आपको uttar pradesh pension yojana, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 sala Pension yojana UP के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें।

Uttar Pradesh Pension Yojana
| योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना । |
| लाभार्थी | वृद्ध व्यक्ति।विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला।दिव्यांग व्यक्ति।कुष्ठ रोगियों। |
| लाभ | वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना क्या है
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) पोर्टल विकसित किया गया है, इस पोर्टल पर राज्य में चलाई जा रही सभी पेंशन योजनाओं जैसे – वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन को सूचीबद्ध किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह। विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह। विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह और कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस पोर्टल पर आप इन पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ पेंशन सूची, पेंशन वितरण सारांश और भुगतान की स्थिति, आदि को भी चेक कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Pension Yojana के बारे मे जानकारी
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित/विधवा महिला।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
- किसी भी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति।
- इस योजना के माध्यम से नागरिकों को होने वाली आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित चार योजनाओ का उपमेल है:
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना
- उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
Uttar pradesh pension yojana online Registration
उत्तर प्रदेश में आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के जरिए वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है
उत्तर प्रदेश विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको यूपी विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- फिर आपको उपर मेन्यू बार में स्थित “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके समक्ष निराश्रित महिला पेंशन डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने विधवा या निराश्रित महिला पेंशन से संबधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको घोषणा (Declaration) में टिक करते हुए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपको आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक SSPY यूपी पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर “दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन” सेक्शन पर क्लिक करें।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें।
- अपना व्यक्तिगत विवरण भरें (नाम, जन्म तिथि, पता, संपर्क नंबर आदि)।
- अपने बैंक विवरण दर्ज करें (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड)।
- आय विवरण और संबंधित पहचान संख्या (आय प्रमाण पत्र संख्या) प्रदान करें।
- अपनी विकलांगता से संबंधित जानकारी भरें और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की समीक्षा करें, घोषणा बॉक्स पर टिक करें कि सभी विवरण सत्य हैं, कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- भविष्य में ट्रैकिंग के लिए जेनरेट हुआ रेफरेंस नंबर सेव करें और पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांचें।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन : 60 sala Pension yojana UP
- सबसे पहले आपको यूपी वृद्धा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट – sspy-up.gov.in पर जाना होगा, फिर मेन्यू बार में आपको “वृद्धावस्था पेंशन” से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा, उसमें अपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने वृद्धा पेंशन से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण आय विवरण से संबंधित जानकारी को भरना होगा।
- फिर नीचे की तरफ मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके “Declaration” पर टिक करके हुए कैप्चा को दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
- सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-व्यक्तिगत विवरण
- जनपद का नाम।
- आवेदक का नाम।
- पिता / पति का नाम।
- पूरा पता।
- नगरीय या ग्रामीण निवासी।
- श्रेणी।
- तहसील।
- जन्म तिथि।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
- तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
- इसके पश्चात् सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अपलोड कर दें।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
- इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
Uttar Pradesh Pension Yojana के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश के नागरिक किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता की जांच अवश्य कर लें, नीचे हमने सभी पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी प्रदान की है.
दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन योजना
यह योजना दिव्यांग और कुष्ठ रोग वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विकलांगता और कुष्ठ रोग होना चाहिए, इसके लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:
| पात्रता | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठ रोग पेंशन |
|---|---|---|
| आयु | न्यूनतम 18, अधिकतम 150 | न्यूनतम 1, अधिकतम 150 |
| आय (ग्रामीण) | ₹46,080 | ₹46,080 |
| आय (शहरी) | ₹56,460 | ₹56,460 |
| विकलांगता / कुष्ठ रोग का प्रतिशत | न्यूनतम 40%, अधिकतम 100% | न्यूनतम 1%, अधिकतम 100% |
| पेंशन पात्रता | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
| मासिक अनुदान | ₹1,000 | ₹3,000 |
| आवश्यक दस्तावेज | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो विकलांगता प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र ग्राम सभा प्रस्ताव (ग्रामीण) या बैंक पासबुक (शहरी) | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र ग्राम सभा प्रस्ताव (ग्रामीण) या बैंक पासबुक (शहरी) |
Old Age Pension Scheme (वृद्धा पेंशन योजना)
इस योजना के तहत राज्य में मौजूद 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा:
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु | न्यूनतम: 60 वर्ष, अधिकतम: 150 वर्ष |
| आय (ग्रामीण) | अधिकतम वार्षिक आय: ₹46,080 |
| आय (शहरी) | अधिकतम वार्षिक आय: ₹56,460 |
| पेंशन | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
| मासिक अनुदान | ₹1,000 |
| जरुरी दस्तावेज | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो और आवेदक की आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड |
निराश्रित महिला पेंशन
यह योजना विधवाओं को उनके पति के निधन के बाद अच्छे से जीवन यापन करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु | न्यूनतम 18 वर्ष, जब तक कि किसी अन्य कल्याणकारी योजना में शामिल न हो जाएं |
| आय | अधिकतम ₹2.00 लाख |
| पेंशन | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
| मासिक अनुदान | ₹1,000 |
| आवश्यक दस्तावेज | – आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – बैंक पासबुक या स्टेटमेंट की फोटोकॉपी – आय प्रमाण पत्र |
Uttar Pradesh Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है
| योजना का नाम | दस्तावेज़ |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना | आवेदक का आधार कार्ड।आवेदक का पैन कार्ड।आवासीय प्रमाण पत्र।पहचान पत्र।राशन कार्ड।आयु प्रमाण पत्र।बैंक खाते का विवरण। |
| उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना | आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र।आय प्रमाण पत्र।पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।आधार कार्ड।बैंक खाता की छाया प्रति।आई०एफ०एस०सी० कोड।मोबाइल नंबर। |
| उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना | आवेदक का आधार कार्ड।पहचान पत्र।निवास प्रमाण पत्र।आय प्रमाण पत्र।आयु प्रमाण पत्र।विकलांगता प्रमाण पत्र।बैंक अकाउंट पासबुक। |
| उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना | आधार कार्ड।राशन कार्ड।परिवार का आय प्रमाण पत्र।बैंक खता विवरण।जन्म प्रमाण पत्र।कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।गरीबी रेखा से निचे का प्रमाण पत्र। |
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उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर आप किसी भी पेंशन योजना से संबधित सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गये संपर्क विवरणों की मदद ले सकते हैं:
| योजना का नाम | विभाग का नाम | ईमेल | फोन नंबर | हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|---|---|---|
| वृद्धावस्था पेंशन योजना | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश | director.swd@dirsamajkalyan.in | 0522-3538700 | 18004190001 |
| निराश्रित महिला पेंशन | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश | widowpensionmahilakalyan@gmail.com | – | 18004190001 |
| दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन | निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | dir.hwd-up@gov.in | +91-522-2287267 | 18001801995 |
निष्कर्ष
दोस्तों हम आशा करते हैं की आपको हमारा आज के इस लेख में दी गई Uttar Pradesh Pension Yojana | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026 के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको इस पोस्ट को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेन्ट के माध्यम से बता सकते है हैं, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरुर शेयर करें धन्यवाद।