नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, Uttar pradesh mukhyamantri durghatna bima yojana apply के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाले हैं इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना क्या है
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों या उनके वारिसों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।
वे इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर आनलाइन या जिले के श्रम कार्यालय में आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आफलाइन प्राप्त हुए आवेदनों को श्रम कार्यालय 48 घंटे के अंदर पोर्टल पर आनलाइन दर्ज कराएगा।
श्रम विभाग के संबंधित शासनादेश के मुताबिक आवेदनों की क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से एक सप्ताह में जांच पूरी कराएंगे। जांच रिपोर्ट आनलाइन बैंक, बीमा कंपनी, बोर्ड की ओर से अधिकृत संस्था को भेजी जाएगी। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिकतम 15 दिनों के अंदर दुर्घटना का शिकार हुए श्रमिक या उसके वारिसों को निर्धारित आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा।
प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 4.5 करोड़ श्रमिक हैं। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, विधिक वारिसों का प्रमाणपत्र तथा आयु प्रमाणपत्र भी देना होगा। दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाणपत्र मान्य होगा।
Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana
| योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। |
| लाभ | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। |
| नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल द्वारा। |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 2026 के बारे मे जानकारी
- उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार।
- असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाली धनराशि
- दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख की क्षति पर दो लाख रुपये
- मृत्यु या पूर्व शारीरिक अक्षमता पर दो लाख रुपये
- एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर दो लाख रुपये
- एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर एक लाख रुपये
- स्थायी दिव्यांगता 25 फीसद से अधिक लेकिन 50 फीसद से कम पर 50 हजार रुपये
- स्थायी दिव्यांगता 50 फीसद से अधिक लेकिन 100 फीसद से कम पर एक लाख रुपये
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:
- बैंक खाते का विवरण
- कर्मकार की नवीनतम फोटो
- घोषणा पत्र
- आधारकार्ड
Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है
उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया: Uttar pradesh mukhyamantri durghatna bima yojana apply
- योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
निष्कर्ष
दोस्तों हम आशा करते हैं की आपको इस लेख में दी गई Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी जरुर पसंद आई होगी।
असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों व उनके स्वजनों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निश्शुल्क सुविधा भी मिलेगी। इस योजना का क्रियान्वयन उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी कंप्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साची) के माध्यम से कराया जाएगा।
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