Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर लोगों के लिए नयी योजनाओं की शुरुआत करती है।

फिर चाहे बुजुर्ग हों या कोई बच्चा, हर किसी कोई इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। बच्चों के लिए एक योजना ऐसी भी है, जिसका लाभ उठाकर वो हर महीने 2500 रुपये पा सकते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आइए जानते हैं कौन और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकता है।

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana

योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
लाभबाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है. सरकार की एक योजना ऐसी है, जहां बच्चों को हर महीने अनुदान दे दिया जाता है।  इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है।  मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना है। 

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे मे जानकारी

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
    • अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
    • वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
  • इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
    • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
    • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
    • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
    • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
  • यह राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बच्चों का बचत खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया है।
  • इसके अलावा बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जाएंगे।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के बच्चों को दिया जाता है, जिनकी माता-पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। ₹2500 प्रति माह बच्चों को अनुदान राशि दी जाती है। यह अनुदान राशि बच्चों के बैंक खाते में आती है। तिमाही किस्त में यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।

विकास कुमार ने यह भी बताया कि यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए यह अनुदान राशि खाते में जाती है। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है। उन्हें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। वह अपना स्कूल का कार्ड लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
  • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
  • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
  • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
  • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:

  • साल 2019 से मृत्यु का साक्ष्य।
  • बच्चे एवं अभिभावक की नई फ़ोटो के साथ पूर्व आवेदन।
  • लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र (अगर माता पिता दोनों ही कि मृत्यु हो चुकी है तो ये देना जरूरी नही है)।
  • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
  • कोविड से माता-पिता की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र।

Uttar pradesh mukhyamantri bal seva yojana form pdf

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Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal seva yojana online registration

  • योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • इसके पश्चात् आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • पूरी तरह से भरा हुआ और स्वप्रमाणित ऑफलाइन आवेदन निर्धारित प्रारूप निम्नलिखित को जमा करें :-
  • ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी कार्यालय।
  • विकास खण्ड या लेखपाल अधिकारी कार्यालय।
  • तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

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निष्कर्ष

दोस्तों हम आशा करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गई Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए अनुदान दिया जाता है। बच्चे के माता-पिता न होने पर ही यह राशि दी जाती है। इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है. मृतक माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्कूल में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर इस योजना का लाभ उठाने के लिए चाहिए होगा।

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