नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana, कन्या सुमंगला योजना Online Apply, कन्या सुमंगला योजना PDF, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के लिए मिशन शक्ति, सुरक्षा से लेकर कई लाभकारी योजनाएं चला रही है।
इनमें से ही एक कन्या सुमंगला योजना है। जिला प्रोबेशन विभाग के माध्यम से कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ मिलता है। इससे बेटियों के सपने साकार होंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी। जानते हैं क्या है कन्या सुमंगल योजना और कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश क्या है?
उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात को बेहतर करने और लड़कियों को सशक्त करने के उद्देश्य से 2019 में ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ की शुरुआत की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च, 2019 में बेटियों के परिवारों को आर्थिक लाभ देने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। 1 अप्रैल, 2019 को इस योजना को लागू कर दिया गया।
UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
| योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 1.04.2019. |
| लाभ | राज्य की बेटियों को छह चरणों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहयता। |
| नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पोर्टल द्वारा। |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं को छह चरणों 25,000 रुपए की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी जो निम्मलिखित है:-
| श्रेणी | राशि |
|---|---|
| बालिका के जन्म होने पर | 5,000 रुपए। |
| एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर | 2,000 रुपए। |
| कक्षा 1 में प्रवेश पर | 3,000 रुपए। |
| कक्षा 6 में प्रवेश पर | 3,000 रुपए । |
| कक्षा 9 में प्रवेश पर | 5,000 रुपए। |
| 10/12 वीं उत्तीर्ण करके स्नातक/ 2 वर्ष या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर | 7,000 रुपए। |
| कुल | 25,000 रुपए। |
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश से मिलने वाला लाभ
- सामाजिक स्थिरता: बालिका विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण में योगदान देता है।
- लचीला आवेदन: सुविधाजनक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध।
- वित्तीय सहायता: विवाह और संबंधित खर्चों में सहायता हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान करता है।
- आर्थिक राहत: शादी के खर्चों पर सब्सिडी देकर परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करता है।
- सशक्तिकरण: परिवारों को अपनी बेटियों के कल्याण और भविष्य में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बेटियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल हो।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में बेटी को भी लाभ मिलेगा। किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से जो जुड़वां बेटियां ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में तीनों बेटियों को लाभ दिया जाएगा।
- किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों व विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
कन्या सुमंगला योजना Online Apply की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- अगर को इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/gust_login.php लिंक पर जाएं.
- इसके बाद योजना की नियम और शर्तें पढ़ें. इसके बाद I Agree पर क्लिक करकें आगे बढ़ें.
- विवरण भरें (जैसे ग्रामीण/शहरी, परिवार, मोबाइल), OTP के माध्यम से सत्यापन करें → User ID और पासवर्ड प्राप्त करें.
- लॉगिन करें, बेटी का विवरण (Beneficiary) जोड़ें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें.
- सबमिट के बाद आपको आवेदन संख्या (Registration ID) और रसीद मिलेगी; आवेदन की स्थिति आप ऑनलाइन देख सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन
यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी CSC (Common Service Centre) या जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके, खंड विकास अधिकारी (SDM / जिला प्रोबेशन अधिकारी) को जमा करें — वे इसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे.
जरूरी दस्तावेज (आवेदन हेतु)
आवेदन भरने के समय निम्न दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- निवास प्रमाण (राशन/आधार/वोटर/बिल आदि)
- माता, पिता, और बेटी का आधार कार्ड (10 अक्टूबर 2022 से अनिवार्य)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र या स्व-प्रमाणन
- बैंक खाता विवरण (पासबुक आदि)
- बेटी और आवेदक (माता-पिता) की ताज़ा संयुक्त फोटो
- शपथ पत्र (Affidavit)
- प्रत्येक चरण विशेष दस्तावेज:
- Stage‑1: जन्म प्रमाण पत्र + फोटो + शपथ पत्र
- Stage‑2: टीकाकरण कार्ड + पहले जैसा दस्तावेज़
- Stage‑3,‑4,‑5: संबंधित कक्षा में प्रवेश प्रमाण पत्र, आधार (वैकल्पिक) + फोटो + शपथ पत्र
- Stage‑6: 10/12 मार्कशीट, स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश शुल्क रसीद, संस्थान का ID, आधार (वैकल्पिक) + फोटो + शपथ पत्र
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश का लक्ष्य
- बाल विवाह को खत्म करना
- बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- बेटियों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देना
- बेटी के जन्म को लेकर समाज की सोच को बदलना
- कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना
- यूपी में लिंग अनुपात में सुधार करना
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कन्या सुमंगला योजना PDF Download
FAQs
Q. कन्या सुमंगला योजना के लिए Login कैसे करें?
कन्या सुमंगला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको आधिकारिक साइट के Citizen Charter सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन (mksy.up.gov.in registration)करना होगा। Mobile पर मिले User Id और आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड से आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं।
Q. प्रसंस्करण समय कितना लगता है?
प्रसंस्करण समय राज्य के अनुसार भिन्न होता है; विशिष्ट समयसीमा के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।
Q. कन्या सुमंगला योजना के लिए कौन पात्र है?
18 से 30 वर्ष की आयु की कन्याएँ, जो राज्य की निवासी हों, और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त आय या विवाह मानदंडों को पूरा करती हों।
Q. मैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित सरकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
दोस्तों हम आशा करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गई UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana, कन्या सुमंगला योजना Online Apply, कन्या सुमंगला योजना PDF के बारे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
आप कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। या आप किस श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए Eligibility Checker पर क्लिक कर सकते हैं। इसके जरिए आपको पता रहेगा कि आप अभी किस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
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